SDPO चंदन साहा ने बताया कि CRPC की धारा-144 के तहत उनाकोटी जिले के मुख्यालय कैलाशहर में शुक्रवार शाम को चाकूबाजी की घटना के बाद से निषेधाज्ञा लागू है।from India TV Hindi: india Feed https://ift.tt/3bwOBml
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SDPO चंदन साहा ने बताया कि CRPC की धारा-144 के तहत उनाकोटी जिले के मुख्यालय कैलाशहर में शुक्रवार शाम को चाकूबाजी की घटना के बाद से निषेधाज्ञा लागू है।